ताज़ा खबरें
यूपी की 'डबल इंजन' सरकार कर रही है डबल ब्लंडर: अखिलेश यादव
राज्यपाल ने विधानसभा सत्र नहीं बुलाकर किया संविधान का उल्लंघन: कांग्रेस
पंजाब को ऐसा मॉडल बनाएंगे, जिसे देखेगा पूरा देश: सीएम भगवंत मान
विज को बीजेपी ने भेजा कारण बताओ नोटिस: मांगा तीन दिन में जवाब

मऊ: उत्तर प्रदेश में मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र के बहुचर्चित विधायक मुख्तार अंसारी और सात अन्य लोगों को दोहरे हत्याकांड से आज (बुधवार) एक अदालत ने बरी कर दिया जबकि तीन अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने हत्याकांड में शामिल तीन आरोपी अमरेश कन्नौजिया, जामवंत उर्फ राजू और अरविंद यादव को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मऊ में शहर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास यूनियन बैंक के सामने 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीबारी में उनके मित्र राजेश राय और कार चालक शब्बीर घायल हो गये थे। इलाज के दौरान राजेश राय की मृत्यु हो गयी थी। इस मामले में मन्ना सिंह के भाई हरेंद्र सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली में पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी।

पुलिस ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, संतोष सिंह, राकेश कुुमार पांडेय, अमरेश कन्नौजिया, अनुज कन्नौजिया, राजू उर्फ जामवंत कन्नौजिया, विनय सिंह, उपेंद्र सिंह, अरविंद यादव और कमलेश यादव के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

एक आरोपी कमलेश यादव की पुलिस मुठभेड में मृत्यु हो गई। जिसके बाद न्यायालय में 11 आरोपियों का विचारण शुरु हुआ। अंसारी ने 2017 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख