लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष बुधवार को सपा नेता आजम खान न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पेश हुए। उन्होंने न्यायालय से अफसोस और शर्मिंदगी जाहिर करते हुए माफी मांगी। न्यायालय ने उनकी उपस्थिति को रिकॉर्ड में लेते हुए मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 21 मार्च की तिथि तय की है। अग्रिम सुनवाई तक न्यायालय ने जलनिगम के चेयरमैन आजम खान को यह बताने का निर्देश दिया है कि वह उक्त मामले पर निर्णय लेकर न्यायालय को अवगत कराए। न्यायालय ने 17 फरवरी को जल निगम के चेयरमैन आजम खान समेत निगम के एमडी व मुख्य अभियंता को तलब किया था। लेकिन आजम खान के हाजिर न होने पर 1 मार्च को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। 6 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि वारंट तामील नहीं कराया गया है। इस पर न्यायालय ने एसएसपी और सीजेएम को तलब किया था।
वहीं न्यायालय ने आजम खान को भी पेशी से छूट देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।