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12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा: वित्त मंत्री

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा एलान किया है। अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक यह 7 लाख रुपये ही था। इसमें एक साथ ही 5 लाख इजाफा हुआ और हर महीने 1 लाख तक कमाने वाले को कोई टैक्‍स नहीं लगेगा। इसमें 75 हजार रुपये का टैक्‍स डिडक्‍शन भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने नई टैक्स स्लैब का भी एलान किया।

सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी

बजट में घोषणा होने से पहले नई टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब थे। इसमें 3 लाख रुपये की आय पर 0 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसके बाद 3 से 7 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख आय पर प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता था।

वित्त मंत्री ने कहा, "सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स प्रणाली को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। अब सरकार की सोच है पहले भरोसा, फिर जांच। यानी, करदाता को बेवजह नोटिस और परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। इसके साथ ही KYC प्रक्रिया भी आसान की जाएगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय कामों में कम कागजी झंझट होगा। कुल मिलाकर यह नया विधेयक करदाताओं के लिए राहत और सहूलियत लेकर आएगा।"

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