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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक फैसले को रद कर दिया, जिसमें 2004 में एक महिला की हत्या के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने हाई कोर्ट के दिसंबर 2012 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य की अपील स्वीकार करते हुए तीन पुलिसकर्मियों सुरेन्द्र सिंह, सूरत सिंह और अशद सिंह नेगी को हत्या के लिए बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था।

ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी

महिला की मौत कथित तौर पर नवंबर 2004 में पुलिस की गोलीबारी में हुई थी। हाई कोर्ट ने एक अन्य पुलिसकर्मी जगदीश सिंह द्वारा दायर एक अलग अपील को भी खारिज कर दिया था, जिसने गोली चलाई थी और बाद में उसे दोषी ठहराया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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