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नैनीताल: हाइकोर्ट ने बर्खास्त विधायकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। 9 मई को सुबह 10:15 बजे फैसला सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ में दोनों पक्षों के वकीलों ने शनिवार को बहस पूरी की। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल व अमित सिब्बल तथा बर्खास्त विधायकों की ओर से सीए सुंदरम व दिनेश दिवेदी ने पक्ष रखा। बर्खास्त विधायकों के मामले में शनिवार को न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी में सुनवाई हुई। बर्खास्त विधायकों के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम का कहना था कि एक तरफ हरक सिंह रावत द्वारा मनी बजट में अपने विभाग का बजट पारित कराने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर उन्हें विरोध करने का दोषी बताया जा रहा है। राज्यपाल के यहां सामूहिक रूप से जाने के लिए बस का इंतजाम प्रशासन ने किया था। दिल्ली जाने के लिए कमर्शियल जेट का उपयोग किया गया है। इसमें 56 सवारी थी। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान रहती हैं। विधायक मुख्यमंत्री और स्पीकर के खिलाफ जानकारी देने दिल्ली गए थे। बर्खास्त विधायकों ने स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। एक अप्रैल को दायर याचिका में लगातार बहस चल रही है। इस मामले में स्पीकर की ओर से बहस पूरी हो चुकी है।

शनिवार को बर्खास्त विधायकों के वकील एक बार फिर से अपनी दलील देंगे। इसके बाद एकलपीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। विधायकों के वकील सीए सुंदरम देर शाम यहां पहुंच चुके हैं। स्पीकर की ओर से भी दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता पहुंचेंगे। 20

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