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नई दिल्‍ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि सात मई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। वह एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

कविता ईडी और सीबीआई, दोनों द्वारा दर्ज किये गए मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं राज्य की विधान परिषद सदस्य कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद बंद थीं। ईडी ने कथित घोटाले से उपजे धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अदालत ने 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई की। लेकिन संघीय एजेंसी से जवाब आने तक केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली की शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई है।

केजरीवाल ने याचिका में तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उन्हें इंसुलिन देने का निर्देश देने और उनके शुगर लेवल, डायबिटीज को लेकर हर रोज 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन के लिए परमिशन की मांग की थी। अदालत में उनकी याचिका खारिज हो गई।

कोर्ट ने 'मेडिकल बोर्ड' बनाने का आदेश दिया

हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एम्स के डायरेक्टर केजरीवाल के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ में हैं और 23 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत पर फिर से सुनवाई होगी।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में याचिककर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर उनको किसी तरह की कोई राहत चाहिए, तो वह याचिका दायर कर सकते हैं।

जनहित याचिकाकर्ता को लगी फटकार, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका के जरिए कोर्ट से मांग की गई थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत दी जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि सीएम केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से कई महीने पहले इंसुलिन लेना बंद कर दिया था और वे डायबिटीज की बुनियादी दवा ले रहे हैं। अधिकारियों ने शनिवार को तिहाड़ जेल प्रशासन ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी गई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बात कही हैै।

अधिकारियों ने तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल ने कुछ महीने पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना बंद कर दिया था और अपनी गिरफ्तारी के समय, वह ‘मेटफॉर्मिन' नाम की एक साधारण मधुमेह रोधी गोली का सेवन कर रहे थे। केजरीवाल तेलंगाना के एक निजी चिकित्सक से मधुमेह का उपचार करा रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तिहाड़ जेल में अपनी स्वास्थ्य जांच के दौरान केजरीवाल ने चिकित्सकों को बताया कि वह ‘‘पिछले कुछ वर्षों से इंसुलिन ले रहे थे और कुछ महीने पहले इसे लेना बंद कर दिया था।”

तिहाड़ जेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि "केजरीवाल के शुगर लेवल के बारे में आप द्वारा बनाई जा रही पूरी कहानी, केवल तेलंगाना के एक निजी क्लिनिक द्वारा किए जा रहे केजरीवाल के कथित इलाज पर आधारित है।

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