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चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कोविड के विरुद्ध जंग को और तेज कर दी है। सभी सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही सार्वजनिक सभाओं में पांच व्यक्ति और विवाह व अन्य सामाजिक समारोहों में 50 की बजाय 30 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। यह दिशा-निर्देश मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के एलान के तहत राज्य सरकार ने जारी किए गए हैं। सार्वजनिक समारोह के आयोजन पर लागू रोक का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनिवार्य तौर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और यह नियम अब सख्ती से लागू किया जाएगा।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, पुलिस और सिविल प्रशासन की साझा टीमें सामाजिक सभा (सभी जिलों में लागू धारा-144 के अधीन पांच तक सीमित) के साथ-साथ विवाहों और सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करवाएंगी। नियमों का उल्लंघन होने पर मैरिज पैलेसों /होटलों के प्रबंधकों को न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जाएगा, बल्कि उनके लाइसेंस भी सस्पेंड किए जाएंगे। मैरिज पैलेसों /होटलों /अन्य व्यापारिक स्थानों के प्रबंधकों को यह प्रमाणित करना होगा कि अंदरूनी स्थानों से हवा की निकासी के लिए उचित बंदोबस्त है कि नहीं।

चंडीगढ़: कोरोना वायरस संकट के समय सेफ्टी किट खरीदने में धांधली के आरोपों पर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से जांच में तेजी लाने को कहा है। सात लाख रुपये कीमत के पीपीई किट को 41 लाख रुपये में खरीदने को लेकर अस्पताल स्टाफ द्वारा आरोप लगाए हैं, जिस पर कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने पंजाब की अमरिंदर सरकार से जांच में तेजी लाने को कहा है।

कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने अपनी निधि से अमृतसर के एक सरकारी अस्पताल को एक करोड़ रुपये दिए थे। जिसका इस्तेमाल निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) खरीदने में हुआ। इस खरीद में धांधली के आरोप लगने और जांच में देरी को लेकर सांसद ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी पिछले सप्ताह पत्र लिखा था। सांसद ने 16 जून को लिखे पत्र में कहा, "यह बहुत चिंता की बात है कि इस मुश्किल भरे दौर में भी मुनाफाखोरों ने हमें नहीं छोड़ा और किस तरह से अस्पताल प्रबंधन और अधिकारी जांच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।"

नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को वीकेंड और अवकाश प्रतिबंध संबंधी दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी। इसके अनुसार ई-पास धारकों को छोड़कर अंतर-जिला मूवमेंट को प्रतिबंधित किया जाएगा, और बाकी दिन केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से निपटने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कोविड की तैयारियों की समीक्षा के दौरान वीसी की बैठक में कहा था कि उनकी सरकार का ध्यान महामारी के गंभीर अनुमानों के मद्देनजर पंजाबियों की जान बचाने पर है।

जारी किए गए दिशानिर्देश लॉकडाउन 5.0/अनलॉक 1.0 के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले अधिसूचित किए गए हैं, और अगले आदेश तक सप्ताहांत और छुट्टियों पर लागू रहेंगे। नए दिशानिर्देशों के तहत - आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित दुकानें शाम 7 बजे तक सभी दिन खुली रहेंगी। रेस्तरां (टेक-होम/होम डिलीवरी के लिए) और शराब की दुकानें भी सभी दिनों में 8.00 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि, अन्य दुकानें, चाहे वह स्टैंडअलोन हों या शॉपिंग मॉल, रविवार को बंद रहेंगी, जबकि शनिवार को वे शाम 5 बजे तक खुल सकती हैं।

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने गुरुवार को पठानकोट से जम्मू-कश्मीर में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा के दो युवा आतंकियों को पठानकोट से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक एके-47 राइफल, 10 हथगोले, 60 कारतूस और दो मैगजीन बरामद की है। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए घाटी में हथियारों की तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इनकी पहचान घाटी के शोपियां जिला निवासी आमिर हुसैन वानी और वसीम हसन वानी के तौर पर हुई है। दोनों से पंजाब से स्वचालित हथियारों और हथगोलों की कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी में सक्रिय थे।

उन्होंने बताया कि पठानकोट पुलिस ने थाना सदर क्षेत्र में अमृतसर-जम्मू राजमार्ग पर एक नाके पर एक ट्रक को पकड़ा और तलाशी के उक्त हथियार बरामद हुए। आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में यह खुलासा किया कि उन्हें इशफाक अहमद दार उर्फ बशीर अहमद खान ने पंजाब से हथियारों की खेप लाने का निर्देश दिया था।

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