नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई और ईडी पूछताछ में राहत ना देने की याचिका खारिज करने को चुनौती दी है। साथ ही इस मसले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 26 मई को सुनवाई करेगा। स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है।
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने स्कूल जॉब स्कैम में ईडी और सीबीआई के समन का विरोध किया है। अभिषेक बनर्जी की समन को चुनौती देने वाली याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अभिषेक को जांच का सामना करना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 मई को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अदालत के पिछले आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी थी। जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल.न्यायाधीश की पीठ ने बनर्जी और कुंतल घोष पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए प्रत्येक पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अब अभिषेक बनर्जी से पूछताछ में सीबीआई और ईडी के लिए कोई बाधा नहीं है।
तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी का नाम घोष द्वारा दायर एक शिकायत में सामने आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भर्ती मामले में टीएमसी सांसद का नाम लेने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा है।