ताज़ा खबरें
संसद में अडानी और संभल पर हंगामा,दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
किसान आंदोलन: एसकेएम नेता डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत मे लिया
कन्नौज में एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटना, सैफई में तैनात पांच डॉक्टरों की मौत
दिल्ली-यूपी में बढ़ी ठंड, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी; तमिलनाडु में तूफान

मुंबई: भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने पतंजलि समूह के प्रवर्तक योग गुरु रामदेव को लातूर जिले में एक गैर इस्तेमाल शुदा जमीन पर अपनी इकाई स्थापित करने के लिये आमंत्रित किया है। यह जमीन मूल रूप से बीएचईएल के संयंत्र के लिये आरक्षित थी। सूत्रों के मुताबिक इकाई के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट की पेशकश भी की गई है। एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि यहां सोयाबीन प्रसंस्करण इकाई लग सकती है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने 26 जून को लिखे पत्र में योग गुरु को मराठवाड़ा क्षेत्र के इस जिले के औसा गांव में एमएसएमई इकाई स्थापित करने के लिये आमंत्रित किया है। पत्र में कहा गया, “एमएसएमई परियोजना के लिये आप स्टांप शुल्क में 100 फीसदी की छूट ले सकते हैं, इसके साथ ही एक तय समय तक बिजली के शुल्क में भी राहत दी जाएगी...।”

नई दिल्लीः बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा है कि अभी जो दाख़िले होंगे वह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में कानून पास करके मराठा समुदाय को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 16 फीसद आरक्षण देने की सिफारिश की थी। जब इस फैसले को चुनौती दी गई तो हाई कोर्ट ने आरक्षण का फैसला तो बरकरार रखा, लेकिन इसकी सीमा शैक्षिक संस्थानों में घटाकर 12 फीसद और सरकारी नौकरियों में 13 फीसद कर दी थी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर 50 फीसदी की समयसीमा तय की थी। ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है।

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मामूली झगड़े को लेकर 41 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी और फिर पुलिस को सूचित कर अपराध के लिए खुद को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एम जे बग्गा ने बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ शहर के निवासी दीपक सुखलाल भोई ने शिवाजी नगर पुलिस थाने में फोन कर अपराध के बारे में बताया और कहा कि वह वहां आने में असमर्थ है क्योंकि उसका करीब दो साल का बेटा सो रहा है। उन्होंने बताया कि बुधवार को हुई घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपी और उसकी पत्नी रूपाली भोई (39) के बीच आए दिन झगड़ा होता था। उनकी नौ साल की एक बेटी भी है। बुधवार को जलगांव में दीपक सुखलाई भोई की बहन के बेटे की शादी में जाने से रूपाली के मना करने पर दोनों में फिर से झगड़ा हो गया।

मुंबई: इंजीनियर के ऊपर कीचड़ डालने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नारायण राणे के (कांग्रेस) विधायक बेटे नितेश राणे को मुंबई की सिंधुदुर्ग अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने नितेश को 20,000 के मुचलके पर छोड़ते हुए दोबारा ऐसी गलती पर आगाह किया, वहीं प्रत्येक रविवार उन्हें कंकावली कोर्ट जाने की हिदायत दी। इससे पहले कंकावली कोर्ट ने उन्हें समर्थकों सहित 23 जुलाई तक जेल भेजने का आदेश सुनाया था। पहले नितेश समेत उनके समर्थकों को अदालत ने 9 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा था।

बता दें कि नितेश राणे और समर्थकों ने इंजीनियर पर बाल्टी भरकर कीचड़ डाल दिया था। नितेश पर समर्थकों के साथ मिलकर इंजीनियर को रस्सी से बांधे जाने का भी आरोप है। घटना पिछले गुरुवार की है, लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मचा। हालांकि बाद में नितेश ने कहा कि इंजीनियर पर कीचड़ इसलिए डलवाया, ताकि वह समझ सकें कि जनता को क्या-क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो नितेश ने कंकावली थाने में सरेंडर कर दिया।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख