मुंबई: बच्चों के विशेष संरक्षण ऐक्ट की अदालत ने 75 वर्षीय मौलवी को 13 साल की बच्ची से बार-बार रेप करने और उसका अश्लील वीडिया बनाने का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला तब सामने जब पीड़िता के पड़ोसी ने जनवरी 2013 में एक दिन दोपहर में मस्जिद के पास सड़क पर लड़कों की भीड़ देखी। जब वह उनके पास गया तो देखा कि वे मोबाइल पर एक विडियो क्लिप देख रहे हैं। विडियो में एक आदमी बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। उसे वह बच्ची जानी-पहचानी लगी। इसके बाद उसने मामले की पूरी जानकारी पीड़िता के पिता को दी। पीड़िता के पिता ने घर जाकर उससे पूरी बात पूछी। तब पीड़िता ने बताया कि आरोपी लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था।
इसके बाद पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया और मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि दिसंबर 2012 में सुबह लगभग 11:30 बजे पीड़िता अपने दोस्तों के साथ परीक्षा देने स्कूल जा रही थी, तभी मौलवी ने उसे परीक्षा में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देने के बहाने मस्जिद में बुलाया।
पीड़िता के दोस्त तो वहां से चले गए लेकिन पीड़िता नोट्स के लिए वहीं रुक गई। इसके बाद मौलवी ने दरवाजा लॉक कर लिया और पीड़िता का रेप किया। मौलवी ने पीड़िता को धमकी देते हुए इस बारे में किसी से कुछ न कहने की बात भी कही। मौलवी ने इसके बाद भी कई बार पीड़िता का रेप किया और उसका विडियो बनाया। मौलवी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर वह किसी को इस बारे में बताएगी तो वह उसके माता-पिता की हत्या कर देगा। क्लिप के वायरल करने से जुड़े दो अन्य लोगों को भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोर्ट ने जेल भेज दिया है।