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चंडीगढ़: दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए कथावाचक आसाराम के बेटे नारायण साईं को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि नारायण साईं अभी जेल में ही रहेगा। उस पर गुजरात में कई अन्य मामले चल रहे हैं। वह अभी सूरत जेल में बंद है। नारायण साईं की जमानत याचिका पर हरियाणा सरकार ने कहा था कि उसके खिलाफ दो गवाहों की हत्या का आरोप है और सात गवाहों पर हमले हो चुके हैं। ऐसे में उसे जमानत देने से उसके खिलाफ जारी आपराधिक मामलों के ट्रायल पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इससे गवाहों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। यह दलील हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल ने हाईकोर्ट में दी थी।

बचाव पक्ष के वकील आरएस चीमा ने अदालत को बताया कि जिन मामलों के गवाहों पर हमले हुए हैं उनमें से किसी भी मामले में नारायण साईं आरोपी नहीं है। नारायण साईं हरियाणा में दर्ज चार मामलों में आरोपी है और इनके किसी गवाह पर हमला नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि नारायण साईं के खिलाफ पानीपत में सदर पुलिस स्टेशन में 13 मई 2015 को धारा 307, 342, 34, 1 9-ए और 120-बी के तहत हत्या और अन्य अपराधों के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में उसने जमानत याचिका लगाई थी।

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