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नई दिल्ली: स्वयंभू बाबा रामपाल को बच्चे समेत पांच लोगों की हत्या के मामलों में हिसार की अदालत ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। रामपाल को अब मौत तक जेल में ही रहना होगा। रामपाल खुद को आध्यात्मिक गुरु बताता था। रामपाल पर मुकदमा नंबर 429 दर्ज हुआ था। जिसमे रामपाल समेत 15 लोग आरोपी रहे। इस केस में 4 महिलाएं और एक बच्चे की मौत का मामला है। वहीं दूसरा मुकदमा नंबर 430 है, जिसमे रामपाल समेत 13 आरोपी हैं। इस केस में एक महिला की मौत हुई थी। इन दोनों मुकदमों में रामपाल समेत 6 लोग ऐसे हैं, जो दोनों मुकदमों में आरोपी हैं। हालांकि यह फैसला हत्या के पांच मामलों में आया है।

दरअसल, हिसार में नवम्बर 2014 में रामपाल से जुड़े बरवाला के सतलोक आश्रम में हत्‍या के दो अलग-अलग मामले सामने आए थे। बीते दिनों कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामपाल को दोषी करार दिया था। उस दिन रामपाल के ऊपर फैसले के मद्देजनर हरियाणा के हिसार शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने राम रहीम प्रकरण से सबक लेते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये।

हिसार के पंचकुला में राम रहीम पर कोर्ट के फैसले के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और काफी नुकसान हुआ था।

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