चंडीगढ़: महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। खट्टर सरकार ने ये फैसला किया है कि हरियाणा में भी अब दोपहिया वाहन चालक महिलाओं को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य होने के बाद अब मनोहर लाल सरकार ने भी इसे जरूरी कर दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रदेश में अब दोपहिया वाहन सवार महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर महिला किसी पुरुष चालक के पीछे दोपहिया वाहन पर बैठी है तो उसे भी हेलमेट पहनना पड़ेगा।
चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकारों को भी एडवाइजरी जारी की थी। हाईकोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए हेलमेट को जरूरी कर दिया है।
हेल्मेट न पहनने वाली महिलाओं का चालान किया जाएगा और जुर्माना लगेगा। इस बारे में परिवहन विभाग जिलों को जल्द ही लिखित आदेश जारी कर देगा।
बता दें कि कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में भी महिलाओं को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा ना करने पर उनका चालान भी काटा जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। हालांकि सिख महिलाओं को इस नियम से मुक्त कर दिया गया है।