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नई दिल्ली: प्रद्मुम्न मर्डर मामले में गिरफ्तार आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार को गुरुग्राम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने अशोक को 50 हज़ार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। अशोक को जमानत मिलने के बाद प्रद्मुम्न के पिता ने कहा, 'हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, उम्मीद है न्याय मिलेगा।'

कोर्ट ने अशोक को जमानत देते हुए कहा, 'सीबीआई ने अशोक के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया। किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है इसलिए हम जमानत देते है।' इससे पहले पुलिस की तरफ से आरोपी बनाए गए अशोक को पिछली दो सुनवाई में ज़मानत नही मिली थी।

सोमवार को लगभग आधे घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत पर फैसला मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 16 नवंबर को जमानत पर हुई पहली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने बेल नहीं दी थी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तय की थी।

सोमवार को मामले की सुनवाई के समय अशोक के वकील की ने दलील दी थी, 'CBI की जांच में अशोक के खिलाफ कोई सुबूत नही मिला है और जो खून के धब्बे उसकी शर्ट पर मिले थे उसका DNA मैच भी नही हुआ है। इन दलीलों को सुनने के बाद अशोक की जमानत पर फैसला मंगलवार की दोपहर 3 बजे तक सुरक्षित रख लिया गया था।

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