ताज़ा खबरें
केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार

भुवनेश्वर: कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस साल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सप्रीम कोर्ट ने 18 जून, गुरुवार को रोक लगा दी। अब इस न्यायिक आदेश में संशोधन के लिए जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में 18 जून के आदेश में आंशिक संशोधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय से राज्य सरकार को तुरंत संपर्क करने का निवेदन किया है, ताकि पूरी में रथ यात्रा को अनुमति मिल सके। यह रथयात्रा इस साल 23 जून से शुरू होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को कहा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए इस साल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि अगर हम इस साल रथ यात्रा आयोजित होने देते तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करते। आदेश को वापस लेने के लिए याचिका भी दायर की गई है, जिसमें कोर्ट से 18 जून के अपने आदेश को वापस लेने और संशोधित करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि यह त्योहार लाखों भक्तों की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। सामाजिक दूरी और निर्देशों का पालन करते हुए राज्य और जिला प्रशासन के लिए यात्रा का संचालन करना असंभव नहीं है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख