बेंगलुरू: कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हे जमानत दे दी है। रेड्डी को 11 नवंबर को बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। षष्ठम अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वी जगदीश ने रेड्डी की जमानत अर्जी पर अपने आदेश में कहा कि इसकी अनुमति दी जाती है। शहर पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने रविवार को रेड्डी को गिरफ्तार किया था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 24 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
रेड्डी को गिरफ्तार करने से पहले उनसे लंबी पूछताछ की गयी। वह तीन दिन तक गायब रहने के बाद सेंट्रल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए थे। पुलिस ने करोड़ों रुपये की एक पोंजी योजना से कथित तौर पर जुड़े करोड़ों रुपये के लेनदेन के सिलसिले में पिछले सप्ताह रेड्डी को भगोड़ा घोषित किया था। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ कि रेड्डी और खान ने एम्बिडेंट मार्केटिंग से 18 करोड़ रुपए की कीमत का 57 किलो सोना लिया। यह सोना प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से एम्बिडेंट के प्रमोटर सैयद अहमद फरीद को 'ढील' देने की बात करने के बदले लिया गया था।
क्राइम ब्रांच ने रेड्डी और खान को रविवार को पूछताछ का नोटिस दिया था।