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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने फिर से समन जारी किया है। ईडी ने सोरेन को 17 नवंबर को रांची स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में इससे पहले भी समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने सोरेन को 3 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था। बता दें कि सोरेन 3 नवंबर को ईडी के मुख्यालय नहीं पहुंचे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया था कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम को रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव में हिस्सा लेना है इसलिए वे ईडी ऑफिस नहीं आ सकेंगे।

ईडी ने हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद सोरेन ने ईडी को एक पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने एजेंसी से 3 हफ्ते का वक्त मांगा था। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा था कि उनके कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं, उन्हें लेकर व्यस्तता है। इसलिए उन्हें 3 हफ्ते का समय चाहिए।

समन क्यों, सीधा गिरफ्तार कर लीजिए

पहले समन के बाद सोरेन ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि यदि हमने इतना ही संगीन गुनाह किया है तो समन क्यों, सीधा गिरफ्तार कीजिए। सोरेन ने कहा कि क्या आपको लगता है कि हम कोई चोर-उचक्का हैं। हम हत्यारे हैं क्या। समन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा था कि ऐसा कहां होता है कि कल समन दिया और आज पहुंच गए। हमारी भी व्यस्तता है। पहले से कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। इस नृत्य महोत्सव में हिस्सा लेने का आमंत्रण मुझे पहले ही मिला था। मैंने सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि हर चीज का एक शिष्टाचार होता है। व्यावहारिक आचरण होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है।

ईडी ने इस मामले में सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और दो अन्य स्थानीय बाहुबली बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि उसने राज्य में अवैध खनन से जुड़ी अब तक 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध की आय की पहचान की है।

बता दें कि अवैध खनन केस में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया था, ''सत्यमेव जयते।'' सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टा मामले की जांच संबंधी जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य बताने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की याचिकाओं को सोमवार को स्वीकार कर लिया था।

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