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अमृतसर: अदालत ने ब्रिटेन की एक महिला के ईमेल के आधार पर उसके 60 वर्षीय चाचा को सात साल जेल की सजा सुनाई, जिसमें उसने कहा था कि भारत में पढ़ाई के दौरान उसके चाचा ने उसके साथ बलात्कार किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर ने बुधवार को रानी बाग इलाके में रहने वाले सुखवंत सिंह सिद्धू को सात साल की कैद की सजा सुनाई। घटना के समय जमानत पर रिहा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईआर थाना के अधिकारियों ने यहां बताया कि शिकायतकर्ता ने ब्रिटेन से ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज करायी थी, जिसमें उसने पुलिस महानिरीक्षक को लिखा था कि कई सालों तक घर में उसके चाचा ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 1980 में जन्मी पीड़िता को उसकी मां ने पढ़ाई के लिए उसके चाचा के पास छोड़ दिया था। जब वह नौ साल की थी तभी से उसके साथ बलात्कार शुरू हो गया और डर के मारे उसने किसी से यह बात नहीं बतायी। अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटेन जाने के तुरंत बाद उसने पंजाब पुलिस को एक ई-मेल किया और बाद में पांच मई 2014 को एनआईआर थाना में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था और सुखवंत का उसी साल 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान वह अपनी मां के साथ पुलिस और अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए भारत आयी थी।

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