कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की हत्या की जांच करने का आदेश दिया है, जिसके कारण पिछले महीने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कथित रूप से प्रतिशोध का हमला हुआ था, जिसमें नौ लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
इससे पहले हाई कोर्ट ने बोगतुई गांव में नौ लोगों की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष प्रार्थना की गई थी कि भादू शेख की हत्या की भी सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। आवेदन में दावा किया गया था कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। याचिका में दावा किया गया था कि यह मामला बोगतुई गांव में नौ लोगों की हत्या से जुड़ा है, जिन्हें 21 मार्च को उनके घरों में कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था।
न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की पीठ ने शेख की हत्या के मामले को राज्य पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
ताकि पूरी जांच हो सके।