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कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में माकपा व भाजपा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल किया गया है। मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने फैसला दिया था कि 23 अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक पंचायत चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों ने इमेल के जरिये नामांकन दिया है, उनका वैध नामांकन स्वीकार किया जाये।

हाइकोर्ट के मुताबिक, इमेल से नामांकन होने से हिंसा की घटनाएं कम होगी। साथ ही चुनाव के प्रति मतदाताओं की दिलचस्पी बढ़ेगी। हालांकि आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य चुनाव आयोग को डर सता रहा है कि इमेल के जरिये नामांकन ग्रहण करने पर संबंधित ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची नये सिरे से तैयार करनी होगी। ऐसे में जिन ग्राम पंचायतों या पंचायत समिति में बिना प्रतिद्वंद्विता के जो उम्मीदवार जीते हैं वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इससे नये सिरे से जटिलता तैयार हो सकती है।

इधर, राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक 14 मई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। हालांकि इस दिन मतदान हो सकेगा या नहीं इसपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस बारे में गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट का फैसला आ सकता है।

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