मुंबई: यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी। रोशनी डीएचएफएल से संबंधित यस बैंक धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी हैं। एक समन के जवाब में वह अदालत में पेश हुई थीं, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई।
इस मामले के संबंध में रोशनी कपूर को अदालत ने पिछले महीने समन भेजा था। वह उन आठ आरोपियों में से एक हैं जिनके नाम केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की चार्जशीट में है। रोशनी कपूर के वकील सुभाष जाधव ने बताया कि उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से जमानत मिल गई है।
इसी साल जून में सीबीआई ने राणा कपूर और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम व आईपीसी के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया था। लेकिन विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप हटा दिए थे क्योंकि अभियोजन पक्ष ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियिम के तहत अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी हासिल नहीं की थी।
इस तरह यह मामला सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में चला गया। मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले महीने सीबीआई के आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया और उन सभी आरोपियों को समन जारी किया जो गिरफ्तार नहीं किए गए थे।
उनमें रोशनी कपूर और चार अन्य कपंनियां डीएचएफएल, बिलीफ रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरके डब्ल्यू प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं। समन मिलने पर रोशनी कपूर मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुईं और उन्होंने जमानत मांगी।
केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार दीवान हाउसिंग फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के डिवेंचर में निवेश के बदले राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण वाली कंपनियों को कथित रूप से अनुचित लाभ मिला।