मुंबई: बंबई हाईकोर्ट ने 25 लोगों को उनके आधार कार्ड की जानकारियों के बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति एमएस सकलेचा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ शिक्षक, आर्किटेक्ट, पत्रकार और कार्यकर्ता समेत 25 लोगों द्वारा दायर की गई उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और आयकर विभाग को आधार कार्ड की जानकारियों के बिना उनके आईटीआर फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि जिस ऑनलाइन वेबसाइट पर रिटर्न दाखिल किए जाते हैं, वह आधार कार्ड के नंबर के बिना उनके फॉर्म स्वीकार नहीं कर रही है। इसके बाद पीठ ने सीबीडीटी और आईटी विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालय में दो जुलाई को याचिकाकर्ताओं के हस्तलिखित फॉर्म स्वीकार करें। अदालत ने दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दो अलग-अलग फैसलों के आधार पर आदेश दिया जिनमें ऐसी ही याचिकाओं को अनुमति दी गई थी।
अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की।