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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। सीबीआई को शक है कि इन चारों छात्रों भूमिका सॉल्वर की रही है। इसी के चलते चारों छात्रों को हिरासत में लिया गया है और सीबीआई द्वारा चारों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। इनमें से तीन छात्र पटना एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं।

पेपर चोरी करने वाला इंजीनियर भी गिरफ्तार

बता दें कि दो दिन पहले ही सीबीआई ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ट्रंक से पेपर चुराने वाले इंजीनियर को पटना से गिरफ्तार किया था। साथ में पुलिस ने उसके एक अन्य साथी को भी पकड़ लिया था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी की पहचान पंकज कुमार और राजू सिंह के रूप में हुई है।

इंजीनियर के साथी को भी सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार पंकज कुमार उर्फ आदित्य ने एनटीए के ट्रंक से ही पेपर निकाला था और फिर उसे आगे बांटने के लिए दिया था। पंकज कुमार जमशेदपुर से पढ़ा है और बोकारो का रहने वाला है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नीति आयोग की नई टीम का गठन कर दिया है। इस टीम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहीं जाने-माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग की नई टीम में चार पूर्णकालिक सदस्य हैं। वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉ वीके पॉल और अरविंद विरमानी को फुल टाइम सदस्य बनाया गया है।

राजनाथ, शाह, शिवराज और सीतारमण भी शामिल

नीति आयोग की टीम में एक्स ऑफिसो सदस्यों के तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जगह मिली है।

11 मंत्री विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल

वहीं स्पेशल इनवाइटी यानि विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी को जगह दी गई है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि संसद के बनाए कानून के अलावा राज्यों या केंद्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने बिहार सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अत्यंत पिछड़ी जाति तांती-तंतवा को अनुसूचित जाति की सूची में पान/सवासी जाति के साथ शामिल किया जाए। अदालत ने प्रस्ताव को अवैध और गलत बताया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के पीठ ने की।

अदालत ने कहा,''वर्तमान मामले में राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ पाई गई है। राज्य को इस शरारत के लिए माफ नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत सूची में शामिल अनुसूचित जातियों के सदस्यों को वंचित करना एक गंभीर मुद्दा है।'' पीठ ने कहा कि किसी जाति, नस्ल या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने के लिए संसद से बनाए गए कानून के तहत ही काम करना होगा।

नई दिल्ली: किसान आंदोलन के दौरान बंद किए गए शंभू बार्डर को खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखने की मांग की है। साथ ही हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च अदालत से मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की है। अब जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी।

किसानों का दिल्ली कूच का एलान

उधर, शंभू बॉर्डर पर फरवरी से डटे किसानों ने दिल्ली कूच का एलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वह शंभू बॉर्डर के खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि उनको जंतर मंतर या दिल्ली के रामलीला मैदान में शांति पूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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