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नई दिल्ली: नीट पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका पर शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में इस मसले पर याचिका दाखिल करने वालों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट पहले से लंबित याचिकाओं के साथ आगे की सुनवाई करेगा। नीट पेपर लीक को देशभर में काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला है। कई शहरों में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं।

नीट पेपर लीक मामले में 18 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (15 जुलाई) को नीट विवाद को लेकर 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' (एनटीए) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले पर गुरुवार (18 जुलाई) को सुनवाई करेंगे। जवाब में एनटीए ने नोटिस जारी किए जाने की मांग की, क्योंकि हाईकोर्ट में मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर सीजेआई ने नोटिस जारी किया।

नीट रिजल्ट जारी होते ही शुरू हुआ था विवाद

दरअसल, एनटीए वो संस्था है, जिसके ऊपर नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी है। मई में नीट एग्जाम हुए थे और इसका रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था। पहले नतीजे 14 जून को आने थे, लेकिन समय से पहले ही इनका एलान कर दिया। रिजल्ट सामने आने के बाद पेपर में हुई धांधली का मुद्दा उठने लगा, इसकी वजह ये थी कि एक ही सेंटर के कई छात्र टॉपर बन गए। इस बार टॉपर्स की संख्या ज्यादा होना भी विवाद की वजह बन गया।

पेपर लीक के आरोपों को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन होने लगे। इसके बाद कई राज्यों की पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया. पेपर लीक को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

 

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