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नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि मनी लांड्रिंग या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किसी बैंक खाते का यदि संदिग्ध तौर पर दुरूपयोग करने का मामला सामने आता है तो खाते में कम राशि जमा होने के बावजूद स्वच्छ धन अभियान के तहत कोई माफी नहीं दी जाएगी। खातों में जमा की गई नकद राशि सही स्रोत से है या नहीं के बारे में सीबीडीटी ने विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वच्छ धन अभियान के तहत कर अधिकारियों ने 18 लाख लोगों से संपर्क किया है। इसमें कहा गया है कि यदि यह सामने आता है कि किसी बैंक खाते का दुरूपयोग मनी लांड्रिंग, कर चोरी या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किया गया है तो उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। इससे पहले जारी निर्देशों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति (नाबालिग को छोड़कर), जिनकी कारोबारी आय नहीं है, के मामले में नकद जमा ढाई लाख रुपये होने तक किसी तरह का सत्यापन या जांच नहीं की जाएगी।

इससे ऊपर की राशि पर यह सत्यापन करने की जरूरत होगी कि इसके बारे में बताया गया है या नहीं।

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