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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को को दावा किया कि उनकी सरकार में पिछले साढ़े चार साल में देश में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा हुए हैं। स्वतंत्र परामर्श दाता संगठन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) ने हाल ही में अनुमान व्यक्त किया था कि देश में 2018 में 1.10 करोड़ लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी। ऐसे में मोदी का यह दावा महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने अहमदाबाद में एक खरीदारी महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘‘चाहे पर्यटन हो या विनिर्माण या सेवा क्षेत्र, पिछले साढ़े चार साल के दौरान रोजगार के करोड़ों अवसर सृजित हुए हैं।''

वर्ष 2017 में तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा था कि देश की आर्थिक वृद्धि से रोजगार सृजन में फायदा नहीं हो पा रहा है। मोदी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) की हरसंभव तरीके से मदद कर रही है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिये उठाए गए विविध कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ब्याज में छूट की योजना को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने तथा इसमें मर्चेंट निर्यातकों को भी शामिल करने से निर्यातकों को 600 करोड़ रुपये तक का फायदा होगा।

अहमदाबाद: गुजरात में उत्तरायण महोत्सवों के दौरान पतंग की डोरों से गला कट जाने के कारण एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गयी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में पतंग उड़ाने के दौरान छत से गिरने की विभिन्न घटनाओं में 117 लोगों के घायल होने की खबर है। मेहसाना के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पतंग के धागे से गला कट जाने के कारण स्थानीय अस्पताल में भर्ती आठ वर्षीय तहजीब खान की मौत हो गई।

एक अधिकारी ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार अशोक पांचाल (45) अहमदाबाद जिले में धोलका के नजदीक इसी तरह की घटना में मारे गये। एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को पतंग के धागे की चपेट में आने के कारण घायल वीरेन्द्र सिंह गरसिया ने रविवार को आणंद जिले के कथाना गांव के नजदीक एक अस्पताल में दम तोड़ दिया।

अहमदाबाद: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान को शनिवार को मंजूरी दी थी। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा है कि उनकी सरकार ने फैसला लिया है कि यह कानून गुजरात में 14 जनवरी से लागू होगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। इसके जरिए एक प्रावधान जोड़ा गया है जो राज्य को ''नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। यह ''विशेष प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शिक्षण संस्थानों, चाहे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, में उनके दाखिले से जुड़ा है। हालांकि यह प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा।

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के 2017 में प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने को चुनौती देने वाली भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की चुनाव याचिका में छह मुद्दे तय किए हैं। अदालत 18 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने शुक्रवार को ये मुद्दे तय किए। अदालत ने जो मुद्दे तय किए हैं, उनमें यह शामिल है कि क्या पटेल या उनके चुनाव एजेंट ने रिश्वत दी थी, अनुचित दबाव बनाया था तथा क्या इस तरह से भ्रष्ट आचरण में संलिप्तता रही जैसा कि राजपूत ने आरोप लगाया है। ऐसा साबित होने की स्थिति में निर्वाचन अमान्य घोषित हो सकता है।

तय मुद्दों में कांग्रेस विधायक शैलेश परमार और मितेशभाई गर्सिया के दो वोट डालने तथा कांग्रेस के बागी विधायक भोलाभाई गोहिल और राघवजीभाई पटेल के वोट खारिज किए जाने से जुड़े सवाल भी हैं। इनमें यह भी शामिल है कि क्या चुनाव आयोग का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ये मुद्दे जनप्रतिनधित्व अधिनियम, 1951 की विभिन्न धाराओं के तहत तय किए गए हैं।

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