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चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने आज अवैध रेत खनन की आय के साथ कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में तमिलनाडु के पांच जिला कलेक्टरों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगा दी। अदालत ने समन पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगाई है, लेकिन डीएमके के अनुरोध के अनुसार ईडी जांच पर रोक नहीं लगाई है। वहीं कलेक्टरों और राज्य सरकार को तीन सप्ताह में ईडी के सवालों का जवाब देना होगा।

न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की दो न्यायाधीशों वाली मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने कल अरियालुर, वेल्लोर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली जिलों के कलेक्टरों की ओर से राज्य लोक विभाग के सचिव के नंथाकुमार द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला आज तक के लिए टाल दिया था। याचिका में जांच एजेंसी ईडी के समन को अमान्य करने की मांग की गई है, जिसमें कलेक्टरों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर रेत खनन कार्यों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न तिथियों पर व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है।

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को कहा कि नीट (नीट) को तमिलनाडु पर थोपा गया, जिससे उसका मेडिकल आधाभूत ढांचा 'नष्ट' हो रहा है। स्टालिन ने कहा कि राज्य जनता के समर्थन से खुद को इससे छूट दिलाएगा। स्टालिन ने डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर इक्वेलिटी (डीएएसई) के चौथे राज्य सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया।

उन्होंने अपने संबोधन में कई मेडिकल अभ्यर्थियों की कथित तौर पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर राज्य में आत्महत्याओं को याद किया। स्टालिन ने आरोप लगाया कि नीट तमिलनाडु में मेडिकल आधारभूत ढांचे को 'नष्ट करने' के लिए 'थोपा' गया था।

स्टालिन ने कहा, ‘‘हमने नीट छूट सुनिश्चित करने के लिए कानूनी संघर्ष शुरू किया है। कुछ लोग अहंकार के साथ कह सकते हैं, यहां तक कि कुछ (सरकारी) पदों पर बैठे लोग भी यह कह सकते हैं कि नीट से छूट संभव नहीं है। (लेकिन) नीट से छूट हमारा उद्देश्य है और यह जनता के समर्थन से होगा।''

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 10 विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए शनिवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। साथ ही उन्होंने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने से रोकने पर राजपाल के प्रति नाराजगी व्यक्त की। हालांकि, बाद में चर्चा के बाद सभी विधेयकों को फिर से स्वीकार कर लिया गया है। अब विधेयकों को फिर से मंजूरी के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के पास भेजा जाएगा।

बिना कोई कारण बताए विधेयकों को लौटाया: स्टालिन

इससे पहले, सदन में स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि बिना कोई कारण बताए रवि ने विधेयकों को लौटा दिया। जबकि साल 2020 और 2023 में सदन द्वारा 2-2 विधेयक पारित किए गए थे, जबकि पिछले साल छह अन्य पारित किए गए थे। उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अगर सदन में विधेयकों को फिर से पारित किया जाता है और मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाते हैं, तो वह इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं।

चेन्नई: तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को एक बार फिर सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी का बचाव किया, जिस पर देशव्यापी विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा, सितंबर में यहां एक सम्मेलन में की गई उनकी टिप्पणी में कुछ भी गलत नहीं था और वह कानूनी रूप से इस मुद्दे का सामना करेंगे।

उदयनिधि ने रिपोर्टस से कहा, "मैंने जो कहा, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। हम कानूनी रूप से मामले का सामना करेंगे। मैं अपना रुख नहीं बदलूंगा। मैंने केवल अपनी विचारधारा के बारे में बात की है।" उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय की एक टिप्पणी पर एक सवाल का जवाब देते हुए अपना रुख दोहराया।

एक संबंधित याचिका में, अदालत ने कहा था कि यह पुलिस की ओर से कर्तव्य में लापरवाही थी क्योंकि उन्होंने उदयनिधि स्टालिन और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखरबाबू के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने यहां 2 सितंबर को'सनातन धर्म उन्मूलन' सम्मेलन में भाग लिया था।

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