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चेन्नई: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में अवैध शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है और 60 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मामले में सीबी-सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। जिला कलेक्टर श्रवणकुमार जाटवथ का तबादला कर दिया गया है। एमएस प्रशांत को कल्लाकुरिची जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया है। कल्लाकुरिची के एसपी समयसिंह मीना को निलंबित कर दिया गया है। रजत चतुर्वेदी को नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने घटना पर ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं। इस मामले में अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।"

चैन्नई: जब तक पति यह साबित नहीं कर देता कि शिकायत झूठी है, तब तक पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराना क्रूरता नहीं मानी जाएगी। हाल ही में एक मामले की सुनवाई में मद्रास हाई कोर्ट की ये अहम टिप्पणी आई है। क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने से इंकार करते हुए न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने कहा कि पति के साथ रहने के इरादे से शिकायत दर्ज कराने में पत्नी के आचरण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता।

अंंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पीठ ने कहा, "अदालत का मानना ​​है कि इस बात के सबूत के अभाव में कि पत्नी द्वारा की गई शिकायत दहेज की मांग के बारे में झूठी है, केवल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से ही क्रूरता नहीं होगी।" पत्नी ने कहा कि उसने केवल अपने पति के साथ रहने मकसद से उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसलिए, इस मामले में अदालत ने पत्नी का कोई दोष नहीं पाया। यह मामला पति द्वारा दायर की गई अपील से संबंधित है, जिसमें तलाक से इंकार करने वाले पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

कन्याकुमारी (तमिलनाडु): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की अपनी ध्यान साधना पूरी की और तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर को पुष्पांजलि अर्पित की।

ध्यान सत्र के समापन पर, सफेद वस्त्र पहने मोदी ने स्मारक के बगल में स्थित उस परिसर का दौरा किया, जहां तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची प्रतिमा स्थित है और वहां एक विशाल माला चढ़ाई। वह नौका द्वारा प्रतिमा परिसर गये और बाद में वह तट पर पहुंचे।

प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से तिरुवनंतपुरम पहुंचे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए।

मोदी ने 30 मई को यहां पहुंचने पर भगवती अम्मन मंदिर में पूजा-अर्चना की और बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे।

स्मारक में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया और सूर्योदय के समय ‘सूर्य अर्घ्य’ दिया। ‘सूर्य अर्घ्य’ के तहत भगवान सूर्य को जल अर्पित कर उन्हें नमन किया जाता है।

चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। बार एण्ड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु कांग्रेस समिति ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में तमिलनाडु कांग्रेस द्वारा कोर्ट से चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के नफरती बयानों पर अब तक कोई कार्रवाई ना करने के मामले में दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्तागई द्वारा दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि 21 अप्रैल के बाद से कई चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री द्वारा अवांछित टिप्पणियां की गईं। साथ ही यह भी कहा गया कि अनेक शिकायतों के बाद भी चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री से सवाल करने की बजाय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक कारण बताओ नोटिस जारी करके मामले को रफा-दफा कर दिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में नफरती भाषणों के लिए प्रधानमंत्री को “व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार” बताते हुए कहा गया है, इन भड़काऊ टिप्पणियों, अपमानजनक और विभाजनकारी भाषणों के लिए सिर्फ मोदी जिम्मेदार हैं।

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