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पटना: राजद से निलंबित नवादा विधायक राजबल्लभ प्रसाद की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देने की तिथि 15 दिसंबर के प्रभाव से सदस्या समाप्त किए जाने की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय ने बुधवार को जारी कर दी। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर सचिव बटेश्वर नाथ पांडेय के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है। बिहारशरीफ के चर्चित नाबालिग रेपकांड में गत 21 दिसंबर को राजबल्लभ को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। छह फरवरी, 2016 को हुए दुष्कर्म की घटना में यह सजा सुनाई गई।

पटना स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने राजबल्लभ समेत छह दोषियों को सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई थी।

गौरतलब है कि छह फरवरी 2016 को पड़ोस में रहने वाली सुलेखा देवी बर्थडे पार्टी में चलने का झांसा देकर नाबालिग को गिरियक ले गई थी जहां राजबल्लभ यादव ने नाबालिग से दुष्कर्म किया।

इलियास हुसैन की सदस्यता हाल ही में गई थी

हाल ही में राजद के ही विधायक इलियास हुसैन की विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई थी। अलकतरा घोटाला मामले में सजा होने के बाद उनकी सदस्यता गई थी।

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