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बैतूल: मध्यप्रदेश में साल 2007 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने पौधरोपण में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सात करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया था। कांग्रेस द्वारा इस पौधरोपण को शुरुआत से ही फर्जी करार दिया जा रहा था। अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की पोल मध्यप्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ने खोल दी है। जंगल में पौधे गिरने की जानकारी पर वन मंत्री 26 जून को अचानक बैतूल जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने दो डीएफओ समेत आठ वन कर्मियों पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि यह शिवराज सरकार का एक बड़ा घोटाला है। जो रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई थी उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था।

वन मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट के बाद हमने तकनीक का सहारा लिया और असलियत जानने के लिए मौके पर भी गए जहां घोटाला सामने आया। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में जिन अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

भोपाल: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा नगर निगम के कर्मचारी को बल्ले से पीटने के मामले में सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। विधायक आकाश के बयान कि 'आवेदन, निवेदन फिर दे दनादन' की बात पर शिवराज ने विषय बदलते हुए कहा कि आज वह सदस्यता के काम से महाराष्ट्र में थे, कल तेलंगाना में था।उन्होंने कहा कि आकाश ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। इससे पहले आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। विधायक को 11 जुलाई तक जेल में रहना होगा।

यह था मामला

इंदौर-3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बुधवार को बल्ले से एक निगम कर्मचारी की पिटाई कर दी थी। निगम अधिकारी एक जर्जर मकान को ढहाने के लिए पहुंचे थे। तभी आकाश से उनकी बहस हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने बल्ले से कर्मचारी की पिटाई कर दी।

इंदौर: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। विधायक को 11 जुलाई तक जेल में रहना होगा। बता दें कि विधायक के खिलाफ इंदौर नगर निगम लामबंद हो गया है। नगर निगम ने विधायक के खिलाफ सात पन्नों की आपत्ति लगाते हुए मांग की है कि मामले की सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में होनी चाहिए। नगर निगम ने विधायक के खिलाफ 20 वकीलों की फौज खड़ी की है।

नगर निगम का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में विशेष अदालत बनाई गई है। इसलिए यह मामला विशेष अदालत में भेज दिया जाना चाहिए। कोर्ट इस बात पर विचार कर रही है कि मामले में यहीं सुनवाई की जाए या इसे विशेष अदालत में भेज दिया जाए। इसे लेकर हाईकोर्ट से भी मार्गदर्शन मांगा गया है। दरअसल इंदौर-3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बुधवार को बल्ले से एक निगम कर्मचारी की पिटाई कर दी थी। निगम अधिकारी एक जर्जर मकान को ढहाने के लिए पहुंचे थे। तभी आकाश से उनकी बहस हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने बल्ले से कर्मचारी की पिटाई कर दी।

भोपाल: गाय के नाम पर होने वाली हिंसा पर रोक लगाने के लिए मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को एक कानून का प्रस्ताव रखा है। गोहत्या विरोधी अधिनियम के तहत यदि कोई शख्स हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा और 25,000 से 50,000 तक जुर्माना देना पड़ेगा। कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। इस विधेयक को सरकार विधान सभा के मानसून सत्र में पेश कर पारित कराना चाहती है। इससे पहले गोहत्या विरोधी अधिनियम को पूर्व की भाजपा सरकार ने पारित किया था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशुपालन) मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि गाय के नाम पर हिंसा करने वाले की सजा को बढ़ाकर न्यूनतम एक साल और अधिकतम पांच साल किया जाएगा। यदि अपराधी दोबारा अपराध करता है तो उसकी सजा दोगुनी कर दी जाएगी। संशोधन में उन लोगों को एक से तीन साल की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा जो हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का कार्य करेंगे।

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