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भोपाल: मध्यप्रदेश में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले शहर क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला परिवहन सतत एवं निर्बाध रूप से चल सकेगा। अधिक संक्रमण वाले जिलों में कल 21 नवंबर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10:बजे से प्रातः 6:बजे तक दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं नागरिक अति आवश्यक होने पर इस अवधि में परिवहन कर सकेंगे।

इंदौर,भोपाल,ग्वालियर,रतलाम और विदिशा में रात 10 से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र-छात्राएं एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूल कॉलेज आ जा सकेंगे।

भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में बना 'गुपकार गठबंधन' असल में एक 'गुप्तचर संगठन' है, जिसके लोग पाकिस्तान और चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस देश विरोधी गुपकार गठबंधन के साथ खड़ी है। चौहान ने कहा, 'मैं इसे गुपकार संगठन कहूं या गुप्तचर संगठन कहूं, ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं। वस्तुत: यह कोई गठबंधन नहीं है। रोशनी कानून की आड़ में इस गुपकार के संगठन के नेताओं ने 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमीन हड़प ली जम्मू कश्मीर में।'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) हो, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये कश्मीरी बेटे-बेटियों के हाथ में पत्थर थमाते रहे हैं। इन्होंने विलासितापूर्ण जीवन जिया। कश्मीर को लूटने की आजादी इनको थी। इन्होंने जम्मू और कश्मीर को अंधेरे में धकेला।' चौहान ने आगे कहा कि आज ये सब इकट्ठे होकर देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस भी इनके साथ-साथ खड़ी हुई है।

भोपाल: ध्यप्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। यह गैर-जमानती अपराध होगा और इसमें पांच साल की सजा का प्रावधान होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्यप्रदेश 'फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020' को विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रहा है। यह पांच साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगा। हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए।

उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा सत्र अहम होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश करेगी। विधेयक के कानून बनने के बाद आरोपी पर गैर जमानती धाराओं के तहत पांच साल की सजा दर्ज की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा, लव जिहाद के अपराध में सहयोग करने वाले को भी मुख्य आरोपी की तरह सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा, शादी के लिए जबरन धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। 

इंदौर: मध्यप्रदेश के विवादित कंप्यूटर बाबा को सोमवार को जमानत मिली थी, लेकिन एक दूसरे मामले में उन्हें फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। दरअसल, इंदौर में स्थित आश्रम से हथियार मिलने के मामले में बाबा को सोमवार को एक दिन की पुलिस रिमांड में भेजा दिया गया। जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अदालत ने बाबा को एक आधिकारिक कार्य में बाधा पहुंचाने के एक अन्य मामले में जमानत दे दी थी। उन्हें मंगलवार को अदालत के सामने पेश किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के विवादित कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद बाबा के खिलाफ शहर की एरोड्रम थाना पुलिस ने भी एक मामला दर्ज किया है। एरोड्रम टीआई राहुल शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अंबिकापुर एक्सटेंशन निवासी राजेश खत्री ने उनसे शिकायत की थी कि बाबा उनके घर में तलवार लेकर घुसे थे और हत्या की धमकी दी थी। 

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