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भोपाल: मध्यप्रदेश में शनिवार से लव-जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को राजपत्र में इसे अधिसूचित किया है। जिसके बाद से यह कानून प्रभावी हो गया है। इस विधेयक में शादी या अन्य कपटपूर्ण तरीके से कराया गया धर्मांतरण अपराध माना जाएगा जिसके मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

कठोर सजा का प्रावधान

धर्म छिपाकर (कथित लव जिहाद) शादी के अपराध में तीन साल से 10 साल तक के कारावास और 50 हजार रुपये के दंड का प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर पांच से 10 साल तक की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल 7 जनवरी को पूरा हो गया। वहीं भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में 12 दिसंबर को कोवैक्सीन का ट्रायल टीका लगवाने वाले 47 वर्षीय वाॅलंटियर दीपक मरावी की 21 दिसंबर को मौत हो गई है। दीपक के परिवार ने कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं।

45 साल के दीपक मरावी मजदूरी करते थे और टीला जमालपुरा की सूबेदार कॉलोनी में किराये के इसी एक कमरे में तीन बच्चों के साथ रहते थे। दीपक ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया था। पहले डोज के बाद ही तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले दीपक की मौत हो गई। दीपक अपने घर में मृत मिले थे। 22 दिसंबर को उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में शव में जहर मिलने की पुष्टि हुई है। दीपक के 18 वर्षीय बेटे आकाश मरावी ने शुक्रवार को पिता की मौत की जानकारी दी। हालांकि, मौत कोवैक्सीन का टीका लगवाने से हुई या किसी अन्य कारण से इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद होगी।

ग्वालियर: मध्यप्रदेश में करोड़ों रुपये के व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने बृहस्पतिवार को 60 आरोपियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी। यह मामला 2011 में राज्य के परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में कथित धांधली से संबंधित है। मामले में 4,000 से अधिक पृष्ठों वाला आरोपपत्र दाखिल किया गया है। अभियोजन पक्ष के वकील भूषण शर्मा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में व्यापम मामलों की विशेष सीबीआई अदालत 28 जनवरी से मामले की सुनवाई शुरू करेगी।

शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एक समय पर पांच आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। शर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) सहित अन्य संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार रोधी कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए एक समय पर पांच आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के एक दिन बाद कैबिनेट मंत्री बनाए गए दोनों मंत्रियों को सोमवार को उनके विभागों का आवंटन किया। सूत्रों के अनुसार, चौहान ने तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन विभाग के साथ-साथ मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की जिम्मेदारी दी है। गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व एवं परिवहन विभाग का जिम्मेदारी सौंपी है।

ये दोनों मंत्री भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रबल समर्थक हैं और मंत्रिमंडल के रविवार को हुए तीसरे विस्तार में इनको फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये दोनों चौहान के मंत्रिमंडल में पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और दोनों को वही विभाग दिए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन्हें पहले सौंपी गई थी। इन दोनों को पिछले साल 21 अप्रैल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, लेकिन तब वे विधायक नहीं थे। कोरोना महामारी के कारण तीन नवंबर से पहले विधानसभा सीटों के उपचुनाव नहीं हो पाए थे, इसके चलते उन्हें पिछले साल तीन नवंबर में हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से ठीक पहले संवैधानिक बाध्यता के कारण मंत्री के तौर पर छह माह पूरे होने से एक दिन पहले अक्तूबर में इस्तीफा देना पड़ा था।

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