ताज़ा खबरें
संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा:अब तक 4 लोगों की मौत
निज्जर हत्याकांड: कनाडा में चार भारतीयों के खिलाफ सीधे होगा ट्रायल
हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 को लेंगे शपथ

नांदेड़: भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। बुधवार को ये यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ में थी, जहां राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते वक्त उन्होंने अपने माइक्रोफोन को दो बार ऑफ कर दिया और कहा, 'विपक्ष के नेताओं के साथ संसद में यही होता है। क्योंकि जब भी विपक्ष का नेता नोटबंदी, किसानों, गरीबों या महंगाई के मुद्दे पर बोलता है तो संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। मीडिया की तरफ से भी हमें हाइलाइट नहीं किया जाता है।' उन्होंने कहा, 'भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए शुरू की गई है, ताकि लोगों को समस्याओं को दिखाया जा सके।'

राहुल गांधी ने माइक्रोफोन बंद करके बोलना जारी रखा. जब उन्होंने माइक चालू किया तब कहा कि कम से कम यहां हमारे पास नियंत्रण है। मैं यहां अपनी बात आसानी से कह सकता हूं। संसद में तो इसे 2 मिनट में बंद कर दिया जाता है।

नई दिल्ली: भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने के लिए नवलखा को तलोजा जेल से निकालकर नवी मुंबई में हाउस अरेस्ट के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा पर शर्ते भी लगाईं हैं और कहा है कि हाउस अरेस्ट के दौरान किसी तरह का कोई संचार उपकरण यानी कोई लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि उपयोग नहीं होगा। इस दौरान वो किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। ना ही मीडिया से बात करेंगे, साथ ही मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करेंगे।

कोर्ट ने नवलखा की पार्टनर सहबा हुसैन को साथ रहने की इजाजत दी है। नवलखा पुलिस अधिकारियों की ओर से उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन से रोज पांच मिनट तक घर वालों से बात कर सकेंगे। पुलिस अधिकारी निगरानी और फोन कॉल का रिकॉर्ड रख सकेंगे। जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने आदेश दिया कि खर्चे का ड्राफ्ट पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जमा करना होगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो नवलखा को हाउस अरेस्ट में रखने के पक्ष में है।

मुंबई: धन शोधन मामले में विशेष अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत बुधवार शाम मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए। शाम करीब पांच बजे राउत के वकीलों ने जमानत आदेश आर्थर जेल रोड पहुंचाया और करीब छह बजकर 50 मिनट पर राउत जेल से बाहर निकले। वह करीब तीन महीने से जेल में थे।

राउत को जमानत देते समय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने ईडी को खूब फटकार लगाई। अदालत ने संजय राउत और प्रवीण राउत को "अवैध रूप से" गिरफ्तार करने के लिए कड़े शब्दों में फटकार लगाई।

प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करते हुए न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने एजेंसी के कार्यों को "विच-हंट" (जानबूझकर निशाना बनाना) करार दिया। उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि दोनों आरोपी एक तरह से अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए हैं।"

मुंबई: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत को आज मुंबई की पीएमएलए अदालत द्वारा पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। राउत को शाम करीब 7 बजे जेल से रिहा किया गया। जेल से निकलने के बाद राउत को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा ‘चॉल’ पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में सांसद संजय राउत को बुधवार को जमानत दे दी थी। शिवसेना नेता ने बताया कि उन्हें जेल से निकलने के बाद अस्पताल ले जाया जाएगा।

संजय राउत के भाई सुनील राउत ने बताया, "संजय राउत की तबीयत ठीक नहीं है। जेल से छूटने के बाद वे उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी जाएंगे। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।"

बता दें कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउत को जमानत दे दी थी।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख