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नई दिल्लीः शिवसेना ‘उद्धव गुट‘ बनाम शिवसेना ‘शिंदे गुट‘ विवाद में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी सरकार बहाल नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने स्वैच्छिक इस्तीफा दे दिया था। इससे साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। ऐसे में उनको बहाल नहीं कर सकते।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे के फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता है। वहीं कोर्ट ने कहा कि स्पीकर अयोग्यता के मामले को समय सीमा में निपटारा करे।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह मानना कि विधायक दल ही व्हिप नियुक्त करता है। राजनीतिक दल के एमबिलिकल को तोड़ना होगा।

मुंबई: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज अपने मुंबई दौरे के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। जद (यू) के एक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) ने यह जानकारी दी। कुमार और तेजस्वी ठाकरे के आवास पर जाएंगे और बाद में पवार से उनके घर पर मुलाकात करेंगे।

जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख नीतीश कुमार 2024 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ गुट को मजबूत करने के लिए विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की. जद (यू) के एमएलसी कपिल पाटिल ने कहा कि कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता यादव उपनगरीय बांद्रा में उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री' में दोपहर का भोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों नेता शाम को पवार से उनके दक्षिण मुंबई स्थित आवास 'सिल्वर ओक' में मिलेंगे।

नई दिल्ली: शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों का संविधान पीठ आज (गुरुवार) फैसला सुनाएगी। इस मामले में 16 मार्च को संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में नौ दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे गुट, एकनाथ शिंदे गुट और राज्यपाल की दलीलें सुनी थीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी।

पांच न्यायाधीशों की पीठ को इस मामले को संविधान की व्याख्या के अनुसार कानून के अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ देखना है। इनमें शामिल हैं- क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेबिया में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की अनुसूची 10 के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है?

क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत कोई याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है?

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजित पवार ने शुक्रवार को पार्टी प्रमुख शरद पवार की पार्टी अध्यक्ष पद से हटने के फैसले को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया। अजित पवार, जो कि मुंबई में शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरमौजूद थे, ने एक बयान में कहा कि उनके चाचा के "सकारात्मक निर्णय" ने संगठन में सभी को उत्साहित किया है।

एनसीपी नेता अजित पवार ने पार्टी प्रमुख शरद पवार के अध्यक्ष पद न छोड़ने के फैसले को पार्टी के लिए सकारात्मक बताया। उन्होंने एक बयान में कहा कि उनके चाचा के ‘‘सकारात्मक फैसले'' ने संगठन में हर किसी को ऊर्जा से भर दिया है।

अजित पवार ने कहा, 'पार्टी अध्यक्ष बने रहने का शरद पवार का फैसला मेरे सहित सभी एनसीपी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा और महा विकास अघाड़ी तथा विपक्षी एकता को ताकत देगा।' महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार को शरद पवार की इस्तीफे की घोषणा के बाद पार्टी के शीर्ष पद के मुख्य दावेदारों में से एक के रूप में देखा जा रहा था।

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