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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाना अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून बनाएगी जिसमें आईसीएसई और सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूल भी शामिल होंगे। फडणवीस ने विधान परिषद को सूचित किया कि राज्य शिक्षा बोर्ड से इतर अन्य बोर्ड से जुड़े़ स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाने के लिए एक प्रावधान पहले से ही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, ''इसके बावजूद, यदि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो छात्रों को मराठी भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।"

उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा कानून में संशोधन किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाई जाए। वर्तमान में, सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशंस (सीआईएससीई) से सम्बद्ध स्कूलों में कक्षा आठवीं तक मराठी एक अनिवार्य विषय है। सीआईएससीई एक निजी बोर्ड है जो आईसीएसई (इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) परीक्षा संचालित करता है।

मुंबई: मुंबई की एक निचली अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अदालत में हफ्ते में एक बार हाजिर होने से स्थायी छूट देने की मांग करने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। मध्य प्रदेश के भोपाल से नवनिर्वाचित सांसद ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा कि वह कई तरह की बीमारियों से जूझ रही हैं और इस हालत में नहीं हैं कि अदालत में मौजूद रह सकें। ठाकुर ने यह भी कहा कि वह साध्वी हैं और साधना के लिए उन्हें कठोर अनुशासन में रहना होता है। इसके अलावा सांसद होने के नाते और पार्टी के आदेश पर उन्हें संसद के सत्रों में भाग लेना होता है। इसलिए उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह हर सप्ताह मुंबई की यात्रा करके अदालत में हाजिर हो सकें।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश वी एस पडालकर ने इस पर कहा कि ये आधार तर्कसंगत नहीं हैं। हालांकि, न्यायाधीश ने गुरुवार को उनको गैरहाजिर होने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितम्बर, 2008 को हुये धमाकों में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

मुंबई: महाराष्ट्र के इस साल में अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस विधानसभा चुनाव के पहले रविवार को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में कैबिनेट का विस्तार हुआ। आठ कैबिनेट और पांच राज्य मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। यह विस्तार विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले किया गया। बताया जा रहा है कि मौजूदा फडवणसी सरकार का अंतिम मंत्रिमंडल का विस्तार है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 8 कैबिनेट और 5 राज्यमंत्रियों ने शपथ ली। भाजपा के 6 नेताओं को कैबिनेट और 4 को राज्यमंत्री बनाया गया है। वहीं, शिवसेना के कोटे से 2 को कैबिनेट में जगह दी गई। आरपीआई के कोटे से एक राज्यमंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

13 मंत्रियों में से सबसे चर्चित नाम पूर्व नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल का रहा। आपको बता दें कि पाटिल पहले कांग्रेस के सदस्य थे और विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। पूर्व कांग्रेस नेता पाटिल लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके बेटे ने भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उनके अलावा मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी मंत्रीपद की शपथ ली।

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रीति राठी एसिड अटैक मामले में 25 वर्षीय व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन उसे पहले दिए गए मृत्युदंड की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया। साल 2013 के इस मामले के दोषी अंकुर पंवार को साल 2015 में विशेष अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अंकुर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। यह पहला मामला था जब तेजाब हमले के किसी मामले में देश की किसी अदालत ने मृत्युदंड दिया था। न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ ने याचिका को आंशिक रूप से मंजूर किया।

पीठ ने कहा, ‘भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) और 326 (बी) (तेजाब का इस्तेमाल करके जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है।’ दरअसल, मई 2013 में अंकुर ने 23 वर्षीय नर्स प्रीति तब फेंका था जब वह दिल्ली से आ रही एक ट्रेन से दो मई 2013 को बांद्रा टर्मिनस पर उतरी थी। प्रीति की आंखों की रोशनी चली गई थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

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