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मुंबई: कथित सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत से सीबीआई ने आग्रह किया है कि इस मामले में अभियोजन द्वारा दायर अपने बयानों से पलटने वाले गवाहों खास तौर से नाथुबा जडेजा और गुरदयाल सिंह के बयानों को पूरी तरह से खारिज न किया जाए। इस मामले में कोर्ट भी सीबीआई के सिद्धांत और चार्जशीट में मौजूद कई कमियों को देखते हुए इसे एक अनसुलझी पहेली करार दे चुकी है।

इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। सीबीआई ने कहा था कि सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी की 2005 में और उसके साथी प्रजापति की 2006 में हुई हत्या की जांच में अगर कुछ कमियां रह गई हों तो भी इस आधार पर आरोपी को बरी करने का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मामले में 200 लोगों से पूछताछ की गई थी जिनमें से 92 लोग अपने बयान से मुकर गए थे।

गुजरात पुलिस के कांस्टेबल गुरदयाल और नाथुबा जडेजा इस मामले में सीबीआई के मुख्य गवाहों में से एक थे जो बाद में अपने बयानों से पलट गए।

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