नई दिल्ली: एनआईए की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने मंगलवार को सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकी साजिश, हत्या और अन्य संबंधित अपराधों के आरोप तय किए। केस की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने विस्फोट के मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव के एक मस्जिद के नजदीक 29 सितंबर 2008 को एक मोटरसाइकिल में बंधे एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट के कारण छह लोग मारे गये थे और करीब 100 लोग घायल हो गये थे। पुरोहित के अलावा मामले में अन्य आरोपियों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं।
एनआईए की विशेष अदालत ने 27 दिसंबर 2017 को मामले में आरोपों से बरी करने की मांग वाली पुरोहित, सह-आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और छह अन्य लोगों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।