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मुंबई: शहर की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के मामले में मंगलवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले महीने दायर किए गए आरोप-पत्र पर संज्ञान करते हुए यह आदेश दिया। विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) न्यायाधीश सलमान आजमी ने नीरव मोदी और 10 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए।

ईडी ने पिछले महीने नीरव मोदी और उसके पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता, बहनोई मयंक मेहता, भाई नीशल मोदी और एक दूसरे रिश्तेदार निहाल मोदी सहित 23 लोगों के खिलाफ पीएनबी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 12,000 पन्नों का आरोप-पत्र दायर किया था। एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ मामले में भारतीय दंड संहिता और पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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