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मुंबई: बाम्बे हाईकोर्ट से हड़ताल को गैरकानूनी बताने और काम पर लौटने के आदेश के बाद महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेली है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी वेतन-भत्तों की बढ़ोतरी को लेकर सोमवार से हड़ताल पर थे। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने हड़ताली कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी।

शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने हड़ताल को अवैध करार देते हुए उसे वापस लेने के आदेश दिया था। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद देर रात हुई एमएसआरटीसी यूनियन की कोर कमिटी ने बैठक कर हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एमएसआरटीसी की हड़ताल पर कड़ा रुख अख्तियार किया था और आदेश दिया था कि इसे तुरंत वापस लिया जाए। एमएसआरटीसी की हड़ताल को खत्म करने के लिये राज्य की फडणवीस सरकार हड़ताल ने कई बार बातचीत की थी लेकिन वो हड़ताल को खत्म करवा पाना में असफल रही।

दिवाली से ठीक पहले हुए इस हड़ताल के कारण पूरे महाराष्ट्र में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दीवाली के मौके पर लोगों को आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ी थी। सरकार ने यूनियन को अल्टीमेटम भी दिया था लेकिन हड़ताल खत्म करवा पाई थी।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई भी की और कहा कि हड़ताल को रोकने के लिए सरकार की तरफ से उचित कदम नहीं उठाए गए।

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