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अलवर: राजस्थान के दो साल पुराने भीड़ हिंसा मामले में पुलिस ने मृतक पहलू खान (55) के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल की। इसमें पहलू को गो तस्कर बताया गया है। पहलू, उसके बेटों 25 वर्षीय इरशाद और 22 वर्षीय आरिफ को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 के तहत आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जांच भाजपा सरकार में हुई है। इसमें कोई गड़बड़ी मिली तो दोबारा जांच होगी। यह चार्जशीट पिछले साल गहलोत सरकार के सत्ता में आने के 13 दिन बाद 30 दिसंबर को तैयार की गई थी। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। भाजपा ने पहलू खान को आदतन अपराधी बताकर कांग्रेस पर उसकी मदद करने का आरोप लगाया। वहीं, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को भाजपा जैसा बताया।

क्या है मामला

राजस्थान सरकार ने पहलू खान और उसके बेटे के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से मवेशी ले जाने के आरोप में बहरोड़ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को यह साफ किया है कि दिसंबर 2018 में राज्य पुलिस की तरफ से फाइल की गई चार्जशीट में पहलू खान का नाम शामिल नहीं है। गहलोत ने आगे कहा कि देश में कही भी भीड़ की तरफ से पीटकर हत्या की वारदात सामने आती है तो कांग्रेस उसके खिलाफ उठ खड़ी होती है। गहलोत ने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा एक अंग्रेजी अखबार का जिक्र किया और कहा कि यह रिपोर्ट गलत है।

एक अन्य ट्वीट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा- “देश में कहीं भी मॉब लिंचिंग की घटना होती है तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। हमारी सरकार इस बात पर चौकसी बरतती है कि ऐसी घटना न हो।” मुख्यमंत्री गहलोत का यह ट्वीट उस वक्त किया गया है जब एक दिन पहले यह रिपोर्ट सामने आई थी कि जिस पहलू खान को भीड़ ने गो तस्करी का आरोप लगाकर साल 2017 में पीटकर हत्या कर दी थी, उसका नाम चार्जशीट में गो तस्करी में शामिल है। गौरतलब है कि पहलू खान की अलवर में बेहरोर के पास 1 अप्रैल 2017 के गो रक्षकों ने तस्करी का आरोप लगाया था। भीड़ ने पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या की दी थी।

जयपुर: राजस्थान सरकार की तरफ से गो तस्करी मामले में पहलू खान के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने पर उसके बेटे ने हैरानी जताई है। हालांकि, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर किसी तरह की कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो दोबारा जांच कराई जाएगी। गौरतलब है कि पहलू खान की अलवर में बेहरोर के पास 1 अप्रैल 2017 के गो रक्षकों ने तस्करी का आरोप लगाया था। भीड़ ने पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या की दी दी। खान ने यह दावा किया था कि वह मवेश बाजार से गाय खरीदकर लाए अपने गांव ले जा रहे थे। पहलू खान ने 3 अप्रैल को अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई थी।

पहलू खान के परिवार ने कहा कि उन्हें उस वक्त निराशा हुई जब यह पता चला कि राजस्थान पुलिस ने उनके खिलाफ ही आरोपपत्र दाखिल किए है। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान सरकार से इंसाफ की उम्मीद कर रही थी। पहलू खान के बड़े बेटे इरशद खान ने कहा, आरोपपत्र की उम्मीद नहीं कर रहे थे। मेरे पिता की भीड़ ने हत्या की थी। उन्होंने कहा, हम यह सोच रहे थे कि कांग्रेस की नई सरकार हमारे खिलाफ केस वापस लेगी, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया।

जयपुर: राजस्थान के अलवर में पहलू खान की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। राजस्थान पुलिस ने पहलू खान के खिलाफ गो तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें कि साल 2017 में पहलू खान की भीड़ ने उस वक्त पीट-पीट कर हत्या कर दी थी, जब वह गाड़ी में मवेशी को को ले जा रहे थे। गौरक्षकों ने गोतस्करी के संदेह में पहलू खान की पिटाई की थी। भीड़ की पिटाई के बाद पहलू खान की अस्पताल में मौत हो गई थी।

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के गोजातीय पशु (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत पहलू खान को चार्जशीटेड किया गया है। बता दें कि साल 2017 में मृतक पहलू खान अपने दो बेटों के साथ गाड़ी में मवेशियों को ले जा रहे थे, तभी गौरक्षकों की भीड़ ने उन्हें रोक लिया था। इसके बाद गोतस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।

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