बेंगलुरु: अब दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी बैठाने पर वैन लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत दक्षिण के राज्य कर्नाटक ने की है। कर्नाटक सरकार ने दोपहिया वाहनो पर दूसरी सवारी के बैठने पर रोक लगाने का मन बनाया है। ये नियम 100 सीसी से कम पावर वाले दोपहिया वाहनों के लिए लागू किया जा सकता है।
राज्य सरकार का यह फैसला पहले से इस्तेमाल में आ रहे दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा, लेकिन जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर नये नियम लागू होंगे। साथ ही वाहन निर्माता कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बाइकों या स्कूटर पर केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था हो।
राज्य के परिवहन विभाग ने यह फैसला पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया है, जो अक्सर एक्सिडेंट के शिकार हो जाते हैं। राज्य सरकार ने ऐसे हादसे रोकने के लिए हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है और जल्द ही आधिकारिक सर्कुलर जारी किया जा सकता है।
राज्य के परिवहन मंत्री एचएम रेवन्ना ने कहा कि सरकार केवल मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर रही है। उन्होंने कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सड़क हादसे के एक केस में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट के निर्देश पर हमने शपथ पत्र दाखिल किया है कि हम मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करेंगे, जो 100 सीसी से तक की बाइक पर दो लोगों को सवारी करने की अनुमति नहीं देता है।
राज्य परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक 100 सीसी तक क्षमता वाली कोई भी बाइक या स्कूटर पर दो लोग सवारी नहीं कर सकते हैं। हालांकि इंडियन रोड कांग्रेस की सिफारिशों के मुताबिक इन नियमों में छूट दी गई थी। अब ये छूट खत्म हो जाएगी।