ताज़ा खबरें
टैरिफ से सहमा बाजार:सेंसेक्स 931 अंक गिरा, निफ्टी 23000 से फिसला
बजट में दलित-आदिवासी के लिए उचित हिस्सा कानूनन जरूरी हो: राहुल
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल
वक्फ विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस
'वक्फ बिल को थोपा गया, अदालत कर देगी खारिज': अभिषेक सिंघवी
वक्फ विधेयक राज्यसभा से भी पारित,पक्ष में पड़े 128 वोट, विपक्ष में 95

अहमदाबाद: जमानत पर अपनी रिहाई की खातिर दलील देते हुए पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने अपने वकील के जरिए गुजरात हाई कोर्ट को बताया कि पुलिस की ओर से बल प्रयोग किए जाने के कारण 25 अगस्त की रैली के बाद हिंसा हुई थी। अहमदाबाद और सूरत में हार्दिक पर राजद्रोह के मामले दर्ज हैं। पिछले साल आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में उस पर ये मामले दर्ज किए गए। न्यायमूर्ति एजे देसाई के समक्ष दलील देते हुए हार्दिक के वकील जुबीन भरदा ने कहा कि हार्दिक सरकार से नहीं बल्कि अपने समुदाय के लिए लड़ रहा था। पिछले साल अगस्त में स्थानीय जीएमडीसी मैदान में पटेल समुदाय की विशाल रैली के दौरान हार्दिक ने कई बार शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन पुलिस की ओर से बल प्रयोग करने के कारण हिंसा हुई। हार्दिक की जमानत अर्जी पर अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी।

उस दिन भी हार्दिक के वकील अपनी बहस जारी रखेंगे।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख