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अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के 2017 में प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने को चुनौती देने वाली भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की चुनाव याचिका में छह मुद्दे तय किए हैं। अदालत 18 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने शुक्रवार को ये मुद्दे तय किए। अदालत ने जो मुद्दे तय किए हैं, उनमें यह शामिल है कि क्या पटेल या उनके चुनाव एजेंट ने रिश्वत दी थी, अनुचित दबाव बनाया था तथा क्या इस तरह से भ्रष्ट आचरण में संलिप्तता रही जैसा कि राजपूत ने आरोप लगाया है। ऐसा साबित होने की स्थिति में निर्वाचन अमान्य घोषित हो सकता है।

तय मुद्दों में कांग्रेस विधायक शैलेश परमार और मितेशभाई गर्सिया के दो वोट डालने तथा कांग्रेस के बागी विधायक भोलाभाई गोहिल और राघवजीभाई पटेल के वोट खारिज किए जाने से जुड़े सवाल भी हैं। इनमें यह भी शामिल है कि क्या चुनाव आयोग का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ये मुद्दे जनप्रतिनधित्व अधिनियम, 1951 की विभिन्न धाराओं के तहत तय किए गए हैं।

इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पटेल से राज्यसभा में उनके निर्वाचन के सिलसिले में मुकदमे का सामना करने कहा था। पटेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल, हाईकोर्ट ने राजपूत की चुनाव याचिका के गुण-दोष पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पटेल ने दलील दी थी कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनाव याचिका के जरिये चुनौती नहीं दी जा सकती।

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