ताज़ा खबरें
सेंसेक्स 3000 अंक गिरा, निफ्टी भी 1000 अंक लुढ़का, 19 करोड़ स्वाहा
राहुल गांधी बिहार में 'पलायन रोको, नौकरी दो' यात्रा में करेंगे शिरकत
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिन बाद खत्म किया अनशन
पीएम मोदी ने पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज 'पंबन' का किया उद्घाटन
बीड मस्जिद विस्फोट मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर लगा यूएपीए

रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सिमडेगा की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध का साक्ष्य मिटाना), 364 ए (फिरौती के लिए अपहरण), 171 एफ (चुनाव को प्रभावित करना) और सशस्त्र अधिनियम के तहत एक्का को दोषी ठहराया। अदालत सजा की अवधि पर फैसला तीन जुलाई को सुनाएगी।

यह घटना 26 नवंबर 2014 की है. एक शिक्षक को अगवा करने का मामला है। उनका शव अगले दिन स्कूल के नजदीक मिला था। पुलिस ने इस मामले में 27 नवंबर 2014 को एक्का को सिमडेगा जिले के ठाकुरटोली से गिरफ्तार किया था। एक्का झारखंड पार्टी का सदस्य है और कोलीबेरा क्षेत्र से विधायक है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख