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कोलकाता: सारदा चिंट फंड घोटाला मामले में कोलकता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को बड़ी राहत मिली ही। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राजीव कुमार को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले कुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। सीबीआई के वकील वाईजे दस्तूर ने न्यायमूर्ति एस मुंशी और एस दासगुप्ता की पीठ के सामने कुमार की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलें दीं। दलील पूरी होने के बाद बंद कमरे में मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी।

कुमार के वकीलों ने पीठ के समक्ष गुरुवार को याचिका के समर्थन में दलीलें पूरी कर ली थीं। उनके वकीलों ने मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने का अनुरोध किया था, जिस पर 25 सितंबर को अदालत ने सहमति जताई थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े वकील ही मौजूद रहेंगे। अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर कुमार को कई नोटिस भेजे थे।

वर्तमान में कुमार पश्चिम बंगाल अपराध शाखा विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक हैं।

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