कोलकाता: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दलीलें पेश कीं। एजेंसी के वकील ने बंद कमरे में सुनवाई कर रही एक खंडपीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी। कुमार के वकीलों ने न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका के पक्ष में अपनी दलीलें रखी थी।
अलीपुर जिला एवं सत्र अदालत ने 21 सितम्बर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। केन्द्रीय जांच एजेंसी ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) के पद पर आसीन कुमार को करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाला मामले में एक गवाह के रूप में पूछताछ के वास्ते उसके समक्ष पेश होने के लिए कई नोटिस दिये थे। हालांकि वह सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए और हर बार उन्होंने और समय मांगा। सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ऊंचे रिटर्न का वादा कर लाखों लोगों को 2500 करोड़ रूपये का कथित रूप से चूना लगाया था।
कुमार पर इस मामले में अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।