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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अलीपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई के सम्मन से बचते फिर रहे कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। कुमार ने शुक्रवार को जमानत अर्जी लगायी थी। उससे एक दिन पहले शहर की एक अदालत ने कहा था कि सीबीआई को सारदा मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) के पद पर आसीन कुमार ने इस मामले में अपनी अग्रिम जमानत अर्जी पर बारासात की जिला एवं सत्र अदालत से राहत पाने में विफल रहे थे। सीबीआई कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग करते हुए अलीपुर अदालत पहुंची थी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए सीबीआई के आवेदन का निस्तारण कर दिया था कि उसे गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस मामले में उनकी (कुमार की) गिरफ्तारी पर से रोक पहले ही हटा दी थी।

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