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नई दिल्ली: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से शुक्रवार को शुरू भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की शुरू होने जा रही रथ यात्रा की इजाजत देने से गुरूवार को इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगली सुनवाई 9 जनवरी तक रथ यात्रा नहीं हो सकती है, जब तक कि 24 जिलों की रिपोर्ट पर विचार नहीं कर लिया जाता, जहां से इस रथ यात्रा को गुजरना है। इससे पहले, ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई कर रही बेंच से कहा कि वह रथयात्रा को मंजूरी नहीं देगी। राज्य की तरफ स पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल ने जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की पीठ को गुरुवार की सुबह इस फैसले की जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने अमित शाह की 'रथ यात्रा को अनुमति देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया है कि इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि कूचबिहार के पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार से भाजपा अध्यक्ष की प्रस्तावित रथ यात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। राज्य ने कहा है कि इस यात्रा से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।

इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाब में भाजपा के वकील अनिंद्य मित्रा ने कहा कि कानून और व्यवस्था को बनाये रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अनुमति से इंकार का विरोध करने वाले भाजपा के पूरक हलफनामे का विरोध करते हुये महाधिवक्ता ने कहा कि या तो एक नई याचिका दायर की जा सकती है या इसी याचिका में संशोधन किया जा सकता है।

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