कोलकाता: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा द्वारा उनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दायर की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत को ''ओछी करार दिया और आरोप लगाया कि यह ''अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने सरीखा है। दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर की तरफ से थरूर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित ''बिच्छू वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
थरूर ने रविवार को बैंगलोर साहित्योत्सव में दावा किया था कि एक अनाम आरएसएस नेता ने मोदी की तुलना ''शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू से की थी। अधिवक्ता नीरज के जरिये दायर शिकायत में बयान को धर्म को मानने वाले लाखों लोगों के साथ ''असहिष्णु दुर्व्यव्हार और ''पूर्ण रूप से तिरस्कृत करने वाला बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने संवाददाताओं को बताया, ''आरोप ओछे हैं...अगर हम प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने के लोगों के अधिकारों को दबाना शुरू कर देंगे तो हमारा लोकतंत्र कहां जाएगा?...अभिव्यक्ति की आजादी कहां है?
यह पूछे जाने पर कि क्या अपने खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के वाद को वह ''उनकी आवाज को दबाने के प्रयास के तौर पर देखते हैं, थरूर ने कहा, ''संभवत: ऐसा प्रतीत होता है।
ये है मामला
कांग्रेस नेता शशि थरूर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित ''बिच्छू वाली टिप्पणी को लेकर यहां एक अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई। दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि थरूर ने दुर्भावनापूर्ण ढ़ंग से यह बयान दिया जिससे न केवल हिंदू देवता का अनादर हुआ है बल्कि यह अपमानजनक भी है। उन्होंने कहा कि थरूर के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वकील नीरज के जरिए दायर शिकायत में बयान को ''असहनीय दुर्व्यवहार और लाखों लोगों की आस्था का ''पूरी तरह अपमान बताया गया है। इसमें कहा गया है, ''शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और आरोपी ने जानबूझ कर यह द्वेषपूर्ण काम किया जिसकी मंशा भगवान शिव के भक्तों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शनिवार को इस मामले को विचार-विमर्श के लिए 16 नवम्बर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। थरूर ने बेंगलुरू साहित्य महोत्सव में रविवार को एक ताजा विवाद पैदा करते हुए दावा किया था कि एक अनाम आरएसएस नेता ने मोदी की तुलना ''शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी। मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत यह शिकायत दायर की गई है। यदि थरूर दोषी पाये गये तो उन्हें दो वर्ष की अधिकतम जेल की सजा हो सकती है।