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रांची: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र व बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव के खिलाफ रांची के चुटिया थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड सरकार के कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। तेजप्रताप के खिलाफ रांची के सदर अंचलाधिकारी प्रकाश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि तेजप्रताप यादव ने झारखंड में आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली थी। नियमों के अनुसार दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले लोगों को सरकार से अनुमति के साथ ई-पास लेना पड़ता है। झारखंड आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन करना जरूरी है।

तेजप्रताप यादव राज्य में आने के लिए पास नहीं लिया था और बगैर क्वारंटाइन हुए वापस बिहार लौट गए।

 

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